कर्नाटक में जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोप, एफआईआर दर्ज
28 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछ़ा करना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक़ महिला ने रेवन्ना के घर पर घरेलू साहयिका के तौर पर काम किया और आरोप लगाया कि उत्पीड़न जनवरी 2019 और 22 जनवरी के बीच हुआ।